जेल से बेल तक.... 27 दिनों में आर्यन खान केस में क्या-क्या हुआ, पूरी टाइमलाइन
बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने शाहरुख खान () के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को क्रूज ड्रग्स केस में जमानत दे दी है। इन 27 दिनों में आर्यन ने बड़ी मुश्किल जिंदगी जी। आर्यन को 2 अक्टूबर को मुंबई से गोवा जा रही क्रूज पर रेव पार्टी में छापेमारी के बाद एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। तब से शाहरुख ने आर्यन को रिहा करवाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया था। 2 अक्टूबर को गिरफ्तारी से लेकर जमानत तक, आर्यन खान ड्रग्स केस में अब तक क्या-क्या हुआ, आइए आपको बताते हैं: 2 अक्टूबर को एनसीबी को जानकारी मिली की मुंबई से गोवा जा रही Cordelia Cruise शिप पर रेव पार्टी होने वाली है। उसी जानकारी के आधार पर एनसीबी ने क्रूज पर छापेमारी की, जिसमें शाहरुख के बेटे आर्यन खान, उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा समेत 8 अन्य लोगों को पकड़ा गया। 2 अक्टूबर की रात को सभी आरोपी एनसीबी की हिरासत में रहे। 3 अक्टूबर को आर्यन, अरबाज और मर्चेंट के खिलाफ केस दर्ज किया गया और फिर एनसीबी ने तीनों को गिरफ्तार करने के बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने पेश किया। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को एक दिन की एनसीबी कस्टडी में भेज दिया था। 4 अक्टूबर को आर्यन खान, अरबाज और मुनमुन धमेचा समेत अन्य आरोपियों को मजिस्ट्रेट कोर्ट में दोबारा पेश किया। एनसीबी ने दावा किया कि आर्यन के फोन से ड्रग्स चैट और इंटरनैशनल ड्रग्स तस्करी के सबूत मिले हैं। इसके बाद कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 7 दिनों की एनसीबी कस्टडी में भेज दिया। 7 अक्टूबर को कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान एनसीबी ने आर्यन, अरबाज और मुनमुन की और कस्टडी बढ़ाने की मांग की, लेकिन कोर्ट ने और एनसीबी कस्टडी देने के बजाय तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उसी दिन आर्यन खान को आर्थर रोड जेल भेज दिया गया और उनके वकील सतीश मानशिंदे ने जमानत की अर्जी दी। पढ़ें: 8 अक्टूबर को आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में जमानत की अर्जी दी। उनके साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के वकीलों ने भी जमानत की अर्जी। लेकिन कोर्ट ने तीनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। इसके बाद तीनों के वकीलों ने सेशंस कोर्ट में जमानत की अर्जी दी। 9 अक्टूबर को सेशंस कोर्ट में आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई हुई। उसमें सतीश मानशिंदे ने अपने मुवक्किल आर्यन का पक्ष रखते हुए कहा कि उनके पास से ड्रग्स की कोई बरामदगी नहीं हुई। जिरह के बाद सुनवाई 11 अक्टूबर तक के लिए टाल दी गई। उसमें आर्यन के वकील ने मामले में जल्द सुनवाई की अपील की। वहीं कोर्ट ने एनसीबी से 13 अक्टूबर को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा। 13 अक्टूबर को सेशंस कोर्ट में एनसीबी ने अपना जवाब दाखिल किया और आर्यन की जमानत अर्जी पर फैसला 14 अक्टूबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। 14 अक्टूबर को आगे की सुनवाई हुई, जिसमें तीनों आरोपियों के वकीलों के साथ-साथ एनसीबी ने अपनी दलीलें दीं। कोर्ट ने आर्यन, अरबाज और मुनमुन की जमानत अर्जी पर फैसला 20 अक्टूबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया। 20 अक्टूबर को हुई स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट की सुनवाई में आर्यन, अरबाज और मुनमुन की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद उनके वकीलों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी दी। 21 अक्टूबर को बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई से कुछ देर पहले शाहरुख खान बेटे आर्यन से मिलने आर्थर रोड जेल पहुंचे। करीब 15-20 मिनट की बातचीत के बाद शाहरुख वहां से निकल गए। इससे पहले शाहरुख ने आर्यन से फोन पर बातचीत की थी और वीडियो कॉल पर जेल अधिकारियों ने उनकी बात करवाई थी। 26 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत पर लगातार तीन दिन सुनवाई हुई। जस्टिस नितिन साम्ब्रे ने दोनों पक्षों की सारी दलीलें सुनने के बाद तीनों को जमानत दे दी। आर्यन खान का केस पहले सतीश मानशिंदे लड़ रहे थे। उसके बाद अमित देसाई ने कमान संभाली। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन खान के केस की कमान पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी के हाथ में रही। आर्यन खान को जमानत मिल गई है, लेकिन जेल से उनकी रिहाई अब शुक्रवार या फिर शनिवार को हो सकेगी। कोर्ट ने अभी ऑपरेटिव ऑर्डर दिया है। ऐसे में शुक्रवार को ऑर्डर की कॉपी आएगी, जिसे जेल प्रशासन को भेजा जाएगा। जेल में ऑर्डर की कॉपी पहुंचने के बाद ही रिहाई की प्रक्रिया शुरू होगी।
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