क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को मिली जमानत, पर फिर भी आज रहेंगे जेल में
क्रूज़ ड्रग्स केस (cruise drugs case) में शाहरुख खान () के बेटे आर्यन खान () को जमानत मिल गई है। करीब 24 दिन बाद आर्यन खान को रिहाई नसीब हुई। आर्यन के साथ-साथ अरबाज मर्चेंट (Arbaaz Merchantt) और मुनमुन धमेचा (Munmun Dhamecha) को भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। जस्टिस नितिन सांब्रे की अदालत ने तीन दिन की लगातार सुनवाई के बाद गुरुवार को जमानत पर फैसला सुनाया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने तीनों आरोपियों- आर्यन, अरबाज और मुनमुन को जमानत दे दी। पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी (Mukul Rohatgi) ने बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन खान की पैरवी की थी, वहीं अरबाज मर्चेंट के लिए अमित देसाई और मुनमुन धमेचा के लिए अली काशिफ खान ने जोरदार दलीलें दीं। कोर्ट में एनसीबी की तरफ से एएसजी अनिल सिंह ने आर्यन की जमानत का पुरजोर विरोध किया। लेकिन मुकुल रोहतगी ने अपने जोरदार तर्कों से आर्यन को जमानत दिलवा ही दी। हालांकि अभी बेल ऑर्डर की कॉपी नहीं आई है। और जब तक ऑर्डर की कॉपी नहीं आएगी, तब तक आर्यन, अरबाज और मुनमुन को रिहा नहीं किया जाएगा।
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